अनिरुद्धाचार्य की बढ़ीं मुश्किलें, मथुरा अदालत ने मुकदमा दर्ज करने की दी अनुमति
मथुरा (आरएनआई) कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने उनके खिलाफ परिवाद दर्ज करने की अनुमति दे दी है। यह आदेश अखिल भारत हिंदू महासभा, आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है।
मामला कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं के प्रति कथित रूप से की गई अभद्र टिप्पणियों से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रवचन के दौरान उन्होंने महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, अश्लील इशारे किए और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई। इसके साथ ही उन पर 14 वर्ष की उम्र में लड़कियों की शादी की वकालत करने, बाल विवाह को बढ़ावा देने और कथा वाचन के दौरान महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
सीजेएम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए परिवाद दाखिल करने के आदेश दे दिए हैं। अदालत के इस फैसले के बाद अनिरुद्धाचार्य की कानूनी चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। जानकारी के अनुसार इस मामले में 1 जनवरी 2026 को शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा।
इस पूरे प्रकरण को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने विस्तृत जानकारी देने के लिए दोपहर 12 बजे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, मथुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा की है।
वहीं दूसरी ओर, अनिरुद्धाचार्य की ओर से इस मामले पर फिलहाल कोई सीधा बयान नहीं दिया गया है। उनके संपर्क सूत्रों के अनुसार महाराज जी स्वयं इस विषय पर कुछ नहीं कहेंगे और पूरा पक्ष उनके वकील अदालत में रखेंगे।
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