जिला पंचायत गुना के स्‍वामित्‍व की दुकानों का किराया जमा नही करने वाले 19 दुकानदारों को किया गया सूचना पत्र जारी

Dec 10, 2024 - 21:39
Dec 10, 2024 - 21:39
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जिला पंचायत गुना के स्‍वामित्‍व की दुकानों का किराया जमा नही करने वाले 19 दुकानदारों को किया गया सूचना पत्र जारी

गुना (आरएनआई) अपर कलेक्‍टर (विकास) एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक द्वारा जिला पंचायत गुना के स्‍वामित्‍व की दुकानों का किराया जमा नही करने वाले 19 दुकानदारों को 07 दिवस के भीतर किराया जमा करने के संबंध में सूचना पत्र जारी कर किये गये हैं। 
 
     जारी सूचना पत्र अनुसार दीपक रघुवंशी दुकान क्रमांक A-1 गायत्री मंदिर के सामने जिला पंचायत कॉम्‍पलेक्‍स एबी रोड गुना, सरोज रघुवंशी A-2, भानुप्रताप सिंह सिसोदिया A-3, शिशवायांगी A-4,  विवेक शर्मा A-5, सुनीता शर्मा A-6, हरिज्ञान सिंह A-7, आनंद सिंह लोढा A-8, मनीष सविता A-9, किरण कुशवाह A-10, राजकुमार A-11, किरण रघुवंशी A-12, संदीप सिंह कुशवाह A-13, बीरेन्‍द्र शिवहरे A-14, सुखपाल सिंह गिल A-15, नरेन्‍द्र चतुर्वेदी A-16, रजनी A-17, हेमलता गुप्‍ता A-18 तथा आलोक तिवारी A-19 गायत्री मंदिर के सामने जिला पंचायत कॉम्‍पलेक्‍स एबी रोड गुना के विरूद्ध द्वितीय सूचना पत्र जारी किये गये हैं। 
 
     कार्यालय जिला पंचायत गुना द्वारा संबंधितों के विरूद्ध सूचना पत्र जारी कर जिला पंचायत के स्वामित्व की दुकानों का लम्बित कराया जमा किये जाने हेतु लेख किया गया था। किन्तु संबंधित दुकानदारों द्वारा समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी दुकान किराया राशि जमा नहीं की गई है। संबंधितों द्वारा नियमित किराया जमा नहीं किए जाने से माह नवम्‍बर, 2024 की स्थिति में एवं विलम्ब शुल्क राशि बकाया है, जो वसूली योग्य है। इस संबंध में उक्त आशय का सूचना-पत्र पुनः जारी कर संबंधित दुकानदारों को सूचित किया गया है, कि उपरोक्त लम्बित दुकान किराया राशि सूचना पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर जमा कर नवीन अनुबन्ध पत्र जिला पंचायत गुना के पक्ष में अनिवार्यतः सम्पादित कराया जावें। अन्यथा की स्थिति में अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार किराये पर आवंटित दुकान को खाली कराया जाकर बकाया सम्पूर्ण किराया राशि की वसूली संबंधितों की प्रतिभूति जमा राशि से की जावेंगी। यदि प्रतिभूति राशि से पर्याप्त किराया राशि की वसूली नहीं हो पाती है, तो संबंधितों की चल-अचल सम्पत्ति से भू-राजस्व की तरह आरआरसी जारी कर बकाया राशि की वूसूली की जावेगी।


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