आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश मामला: निखिल गुप्ता को अमेरिका में 24 साल की सजा
वॉशिंगटन (आरएनआई)। भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को अमेरिका की एक अदालत ने आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नूं की हत्या की साजिश रचने के मामले में 24 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह सजा हत्या की साजिश, सुपारी देने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों में दोष स्वीकार करने के बाद सुनाई गई।
अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के अनुसार, निखिल गुप्ता ने अदालत में स्वीकार किया कि वह पन्नू की हत्या के लिए हिटमैन की व्यवस्था करने और इसके लिए धन के लेन-देन में शामिल था। एजेंसी ने कहा कि यह मामला इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि अमेरिका अपने नागरिकों को धमकी या नुकसान पहुंचाने की किसी भी विदेशी साजिश के खिलाफ सख्त रुख अपनाता है।
एफबीआई के असिस्टेंट डायरेक्टर रोमन रोजहावस्की ने कहा कि एक अमेरिकी नागरिक को केवल अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के कारण निशाना बनाया गया था, लेकिन समय रहते कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका की धरती पर इस तरह के अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मामले में अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि निखिल गुप्ता को कथित तौर पर एक भारतीय सरकारी कर्मचारी ने इस साजिश के लिए भर्ती किया था, हालांकि उस अधिकारी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। अमेरिकी अधिकारियों की सक्रियता के चलते यह पूरी साजिश अमल में आने से पहले ही विफल हो गई।
इस बीच, भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निखिल गुप्ता वर्तमान में भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। उल्लेखनीय है कि गुरुपतवंत सिंह पन्नूं को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर रखा है और उसके पास अमेरिका व कनाडा की नागरिकता भी है।
अमेरिकी अधिकारियों ने दो टूक कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानून पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगा और ऐसे मामलों में किसी को भी राहत नहीं मिलेगी।
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