नगरपालिका गुना के पूर्व अध्यक्ष, CMO और दो कर्मचारियों पर कार्रवाई—कलेक्टर ने अवैधानिक नामांतरण निरस्त कर वसूली के आदेश दिए
गुना (आरएनआई) नगरपालिका गुना के तत्कालीन अध्यक्ष, सीएमओ सहित एक सहायक यंत्री/ प्रभारी राजस्व अधिकारी और एक वर्तमान विवादित कर्मचारी पर गिरी गाज। वह कर्मचारी पूर्व में काफी सुर्खियों में रहने के उपरांत निलंबित भी हो चुके हैं।
न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गुना की अदालत में चल रहे एक नामांतरण प्रकरण को कलेक्टर ने निरस्त किया है। जिसमें उन्होंने अनुबंध पत्र के आधार पर किए गए अवैधानिक (हक अंतरण) नामांतरण के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कार्यवाही के लिए उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है। साथ ही उक्त आदेश में एक लाख, चौबीस हजार, आठ सो रुपए वसूलने तथा आदेश दिनांक से वसूली दिनांक तक का ब्याज देना होगा। उक्त नामांतरण प्रकरण की जांच कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा पांच सदस्यीय टीम से कराई गई जिसमें गठित समिति ने नोटशीट के आधार पर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को दोषी माना है।
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