पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट पहुंचे पवन कल्याण, सोशल मीडिया कंपनियों को 7 दिन में कार्रवाई का आदेश
नई दिल्ली (आरएनआई) आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और साउथ फिल्म स्टार पवन कल्याण द्वारा दायर पर्सनैलिटी राइट्स संरक्षण याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया है कि वे इस याचिका को IT नियमावली-2021 के तहत शिकायत मानते हुए सात दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाएं।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अदालत ने पवन कल्याण को निर्देश दिया है कि वे सभी विवादित कंटेंट की विस्तृत सूची अदालत और संबंधित प्लेटफॉर्म्स को उपलब्ध कराएं। अदालत ने यह आदेश बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की याचिका पर दिए गए अपने पूर्व निर्देशों के आधार पर जारी किया।
कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को स्पष्ट किया कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर तेजी से कार्रवाई की जाए और पर्सनैलिटी राइट्स के अनधिकृत उपयोग को रोका जाए। पवन कल्याण ने याचिका में आरोप लगाया है कि ऑनलाइन कई प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम, तस्वीर और पहचान का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे उनकी छवि प्रभावित हो रही है।
सलमान खान के नाम और फोटो के अनधिकृत इस्तेमाल पर भी हाईकोर्ट सख्त
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए भी बड़ा आदेश दिया था। अदालत ने उनके नाम, फोटो और पहचान का बिना अनुमति व्यावसायिक मकसद से उपयोग करने पर स्टे लगाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सलमान खान ने आरोप लगाया था कि कई ऑनलाइन मार्केटप्लेस और एआई चैटबॉट्स पर उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर अनधिकृत मर्चेंडाइज बेचा जा रहा है।
हाईकोर्ट के ताज़ा आदेशों से यह स्पष्ट है कि न्यायपालिका पर्सनैलिटी राइट्स के डिजिटल दुरुपयोग के मामले में सख्त रुख अपनाने लगी है।
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