सौम्या एचपी गैस एजेंसी के 74 गैस सिलेडरों पर 01 लाख 68 हजार 284 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित
गुना (आरएनआई) कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार गैस की सुलभ उपलब्धता तथा व्यवसायिक दुरुपयोग को रोकने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर कलेक्टर अखिलेश जैन के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में सुनवाई उपरांत पारित आदेशानुसार सौम्या एचपी गैस एजेंसी, माना पाडोन के द्वारा अनियमितताएं करने के कारण जप्त 74 घरेलू गैस सिलेंडरों का बाजार मूल्य 01 लाख 68 हजार 284 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। यदि गैस एजेंसी संचालक द्वारा 15 दिन में अर्थदण्ड की राशि निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं करते है, तो गैस एजेंसी का लाईसेंस, एनओसी, निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि राजसात करने की कार्यवाही करने के लिये जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया हैं।
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