केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में SC-ST और महिला अधिकारियों को प्राथमिकता दें राज्य सरकारें, केंद्र की अपील
नई दिल्ली (आरएनआई)। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों के चयन में महिला तथा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के अधिकारियों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक ढांचे में महिलाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है।
कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारी योजना के अंतर्गत विभिन्न पदों पर तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और अन्य सरकारी संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारी जैसे अहम पदों के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। ऐसे में राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे योग्य महिला और एससी-एसटी अधिकारियों को नामित करने में प्राथमिकता बरतें।
मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि केवल उन्हीं अधिकारियों के नाम भेजे जाएं, जिनके अगले दो वर्षों के भीतर पदोन्नति के आधार पर मूल कैडर में वापस बुलाए जाने की संभावना न हो। इससे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चयनित अधिकारियों को स्थिरता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिल सकेगा।
कार्मिक मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा है कि प्रत्येक योग्य अधिकारी को अपने करियर में कम से कम एक बार मध्य प्रबंधन स्तर पर केंद्र सरकार में सेवाएं देने का अवसर मिलना चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति के लिए नामित किया जाता है, तो उसका नाम कम से कम एक वर्ष तक वापस नहीं लिया जा सकता।
केंद्र सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल प्रशासनिक अनुभव का विस्तार होगा, बल्कि निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में विविधता और समावेशन को भी मजबूती मिलेगी।
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