सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पंजीकरण चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ बाय यूजर और सभी वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा असम पुलिस को पत्रकार व यूट्यूबर सिद्धार्थ वरदराजन समेत अन्य पत्रकारों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया। 

Aug 22, 2025 - 12:49
 0  108
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पंजीकरण चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ बाय यूजर और सभी वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। केंद्र ने छह जून को सभी वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग के बाद डिजिटल सूची बनाने के लिए एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (यूएमईईडी) केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर पूरे भारत में सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण छह महीने के भीतर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमने इस मामले में पहले ही आदेश सुरक्षित रख लिया है। वकील ने कहा कि समस्या यह है कि समय बीतता जा रहा है और केंद्र ने संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह महीने का समय दिया है। इस पर सीजेआई ने कहा कि आप इसे पंजीकृत कराएं। कोई भी आपको पंजीकरण से मना नहीं कर रहा है। इस पहलू पर बाद में विचार किया जा सकता है।

वहीं 22 मई को मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वक्फ मामले में तीन प्रमुख मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा था। इनमें से एक मुद्दा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 में निर्धारित अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की शक्ति से संबंधित है।

शुक्रवार को एक वकील ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार ने पोर्टल है पर उपयोगकर्ताओं द्वारा वक्फ सहित सभी वक्फों के अनिवार्य पंजीकरण की बात कही है। आवश्यकताएं ऐसी हैं कि वक्फ-बाय-यूजर्स को पंजीकृत नहीं किया जा सकता। हमने निर्देश के लिए अंतरिम आवेदन दायर करने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री यह कहते हुए इसकी अनुमति नहीं दे रही है कि फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है।

Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
RNI News Reportage News International (RNI) is India's growing news website which is an digital platform to news, ideas and content based article. Destination where you can catch latest happenings from all over the globe Enhancing the strength of journalism independent and unbiased.