भ्रष्टाचार के प्रकरणों में पुलिस महानिदेशक श्री योगेश देशमुख के निर्देशानुसार लोकायुक्त संभाग रीवा की ट्रैप कार्यवाही
रीवा (आरएनआई) नाम आवेदक - श्री राम कृष्ण प्रजापति पिता नहरु लाल प्रजापति निवासी - ग्राम एरा थाना रामपुर बाघेलान, जिला सतना मध्य प्रदेश
आरोपी - श्री उपेन्द्र पांडे, बाबू (खंड लेखक) तहसील कार्यालय, रामपुर बघेलान जिला सतना मध्य प्रदेश
ट्रेप रिश्वत राशि 500/- रुपए (1500 पूर्व में प्राप्त)
घटना स्थल- तहसील कार्यालय, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना, मध्य प्रदेश
कार्य का विवरण- शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 15.09.2025 को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें लेख किया था कि उसके भाई शिवाकान्त प्रजापति के विरुद्ध थाना रामपुर बघेलान में माह जुलाई में 170 BNNS के अंतर्गत कार्यवाही हुई थी | जिसकी पेशी में तहसील रामपुर बाघेलान के बाबू श्री उपेन्द्र पांडे द्वारा हर पेशी पर भाई से 500/- रुपए की रिश्वत ली जाती है | पिछली तीन पेशी में 1500/- रुपए लिए गए हैं एवं पेशी खत्म करने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है | शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त संभाग रीवा के पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाटीदार द्वारा सत्यापन कराया गया, शिकायत सत्यापन के दौरान आरोपी ने शिकायतकर्ता से 500/- रुपए रिश्वत की मांग की गई , आज दिनांक 16.09.2025 को पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम गठित कर आरोपी श्री उपेन्द्र पांडे, बाबू तहसील कार्यालय, रामपुर बघेलान जिला सतना मध्य प्रदेश को तहसील कार्यालय, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना में 500/- रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है |
ट्रेपकर्ता अधिकारी श्री उपेन्द्र दुबे, निरीक्षक
ट्रेप दल के सदस्य - श्री संदीप सिंह भदौरिया निरीक्षक द्वारा अपनी टीम के साथ कार्यवाही की जा रही है
लोकायुक्त कार्यालय रीवा संभाग द्वारा वर्ष 2025 में कुल 18 ट्रैप प्रकरण पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व विभाग ,पुलिस , स्कूल शिक्षा ,आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित शिकायतों पर की गई है।
वर्ष में जिला रीवा तथा जिला सिंगरौली में तीन प्रकरणों में आरोपीयों को माननीय विशेष न्यायालयों द्वारा कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।
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