सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश: सड़कों और हाईवे से हटाए जाएं आवारा पशु, राज्यों-NHAI और निकायों को आदेश
नई दिल्ली (आरएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और जनसुरक्षा की चिंता को देखते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि सड़कों, राज्य राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी आवारा पशुओं को तुरंत हटाया जाए।
अदालत ने कहा कि यह जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासनिक आदेशों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसके लिए विशेष हाईवे निगरानी टीमें (Highway Surveillance Teams) गठित की जाएं, जो आवारा पशुओं को पकड़कर सड़कों से हटाने और उन्हें शेल्टर होम्स में सुरक्षित रखने का कार्य करें।
तीन जजों की पीठ—जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया—ने सुनवाई के दौरान आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर चिंता जताते हुए कहा कि देशभर में लोगों के काटे जाने की घटनाओं में चौंकाने वाली वृद्धि दर्ज की गई है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों से भी आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि टीकाकरण के बाद भी इन कुत्तों को उनके पुराने इलाकों में वापस न छोड़ा जाए।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारी यह पुख्ता व्यवस्था करें कि सार्वजनिक स्थानों पर दोबारा आवारा कुत्तों या पशुओं का प्रवेश न हो। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और स्थानीय प्रशासन से इस आदेश पर कड़ाई से अमल करने को कहा है और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं।
शीर्ष अदालत का यह आदेश देशभर में सड़क सुरक्षा, जनस्वास्थ्य और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
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