श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु कलेक्टर श्री कन्याल ने जारी किए दिशा-निर्देश
गुना (आरएनआई) श्रावण मास के पावन अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुना जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए विभिन्न पवित्र स्थलों की ओर रवाना होंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालुओं को दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। यह निर्देश यात्रियों की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और यात्रा के सुगम संचालन को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।
सभी कांवड़ यात्री अपने साथ वैधानिक पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखें।
पैदल यात्री 7 फीट से अधिक ऊंचाई की कांवड़ न बनाएं, और झांकियों की ऊंचाई 10-12 फीट से अधिक न हो।
धारदार हथियार, मादक पदार्थ, या किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित सामान साथ ले जाना वर्जित है।
बस, ट्रेन या अन्य बड़े वाहनों की छत पर यात्रा न करें। खस्ताहाल या कंडम ट्रैक्टर-ट्रॉली, लोडिंग बड़े वाहनों से यात्रा पूर्णत: निषिद्ध है।
• डीजे संचालन को लेकर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन अनिवार्य होगा। डीजे/म्यूजिक सिस्टम को वाहन की बॉडी से बाहर न निकाला जाए।
• धार्मिक संगठनों द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग कानून व्यवस्था के अनुरूप ही किया जाए।
• श्रृद्वालुओं के लिए पुलिस कंट्रोल रूम, प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराई जाएं।
• नगर पालिका अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में रैन बसेरा, पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई और आवश्यकता अनुसार रुकने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।
• विद्युत लाइनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक निरीक्षण और उपाय समय रहते किए जाएं।
कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे आपसी समन्वय से कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि श्रद्धालुओं की यात्रा श्रद्धा, शांति और सुरक्षा के साथ पूरी हो।
Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0



