यूपी : योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब आधार कार्ड से जन्म तिथि साबित नहीं होगी
लखनऊ (आरएनआई) उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार के अनुसार आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि किसी प्रमाणित दस्तावेज़ के आधार पर दर्ज नहीं होती, इसलिए इसे जन्म तिथि के आधिकारिक प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जा सकता।
नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर लिया गया है। UIDAI ने कहा है कि आधार केवल पहचान और सत्यापन का साधन है, लेकिन यह जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं है क्योंकि इसमें तिथि किसी सत्यापित दस्तावेज़ के आधार पर दर्ज नहीं की जाती।
UIDAI के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के उप निदेशक ने भी सरकार को भेजे पत्र में यही स्पष्ट कहा कि आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती।
इस निर्णय के बाद नियोजन विभाग ने सभी प्रमुख विभागों, अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जन्म तिथि सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल प्रमाण पत्र, नगरपालिका/निगम रिकॉर्ड जैसे अन्य वैध दस्तावेज़ों को ही स्वीकार किया जाए।
सरकारी भर्ती, पेंशन, छात्रवृत्ति, प्रमाणीकरण और अन्य सरकारी कार्यों में अब आधार कार्ड के आधार पर उम्र साबित नहीं की जा सकेगी। इससे उन सभी विभागों में प्रक्रियाओं में बदलाव आएगा, जो अब तक इसे आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार करते थे।
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