दहेज हत्यारोपी पति दोषमुक्त, साक्ष्यों के अभाव में न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
फतेहपुर (आरएनआई) दस वर्ष पूर्व दहेज हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए पति को साक्ष्यों के अभाव में अपर जिला जज एफटीसी (2) अजय सिंह-1 ने दोषमुक्त कर दिया। दोषमुक्त होने के बाद पति ने न्यायालय के फैसले पर खुशी जताई। आरोपी पति की ओर से अधिवक्ता सै0 नाजिश रजा ने जोरदार पैरवी की।
बताते चलें कि धाता थाना क्षेत्र के पड़री डेंडासई गांव निवासी सत्यजीत पुत्र रामलाल के साथ शोभा देवी पुत्री होरीलाल का विवाह पांच जून 2014 को हुआ था। 21 दिसंबर 2015 को शौच के लिए पत्नी गई थी। वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मृतका के ससुर रामलाल, पति सत्यजीत कुमार, जेठ रंजीत, जेठानी व भांजे के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। पुलिस ने पति सत्यजीत के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोपी के अधिवक्ता सै0 नाजिश रजा ने न्यायालय में जोरदार पैरवी की। अपर जिला जज एफटीसी (2) अजय सिंह-1 ने सुनवाई करते हुए अभियोजन द्वारा अपना मुकदमा साबित न कर पाने के कारण आरोपी पति को दोषमुक्त कर दिया गया। मृतका शोभा के पिता ने शोभा के शव का दो बार पोस्टमार्टम करवाया था। जिसमें एक बार शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम हुआ लेकिन अभियोजन अपना केस साबित करने में असफल रहा। फैसला आने के बाद पति ने खुशी का इजहार किया।
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