खाद्य विभाग द्वारा 13 घरेलू गैस सिलेंडरों को जप्त कर आठ प्रतिष्ठानों के विरूद्ध किया प्रकरण दर्ज
गुना (आरएनआई) कलेक्टर के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अभियान के तहत आम जनता को घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिये जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पाण्डेय के निर्देशन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, आशीष चतुर्वेदी के द्वारा आज हनुमान चौराहा से 02, पीताम्बारा कचौडी सेंटर से 04, कुशवाह बेड़ई तेलघानी चौराहा से 01, महाशय जलेवी बस स्टेण्ड से 01, जयमहाकाल चाट भण्डार बस स्टेण्ड से 01,राज स्वीट्स बस स्टेण्ड से 01, राजू होटल हाटरोड से 01 एवं बाबूलाल कुशवाह से 02 घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किये गये हैं। निरीक्षण में संबंधित द्वारा व्यवसायिक उपयोग के कागजात प्रस्तुत नहीं किये। इस प्रकार 13 घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किये गये। उक्त सिलेंडरों को जप्ती उपरांत विवेक गैस एजेंसी को सुपुर्दगी में दिये गये हैं। इन आठों दुकानों के संचालकों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत प्रकरण बनाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।
जांच दल में अवधेश पाण्डेय, जिला आपूर्ति अधिकारी के साथ आशीष चतुर्वेदी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सम्मिलित थे। घरेलू गैस सिलेंडर के दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।
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