उच्च न्यायालय के स्टे के बावजूद अवैध निर्माण का आरोप, आवेदिका ने एसपी को सौंपा आवेदन
गुना (आरएनआई) शहर से लगे ग्राम जगनपुर में सर्वे नंबर 68/3 मिन की भूमि पर उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के बावजूद एक बड़े कॉलोनाइजर द्वारा कथित तौर पर निर्माण कार्य जारी रखने का मामला सामने आया है। आवेदिका श्रीमती प्रेमबाई लोधा ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, गुना को एक लिखित आवेदन देकर निर्माण कार्य तत्काल रोकने और उचित कार्रवाई की मांग की है। प्रेमबाई लोधा ने दिनांक 25/11/2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत शाखा में जमा किए गए अपने आवेदन में कहा है कि ग्राम जगनपुर स्थित सर्वे नंबर 68/3 मिन रकबा 3 बीघा भूमि उनके स्वामित्व और आधिपत्य की है। उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर बेंच ने प्रकरण क्रमांक एमए 5027/2023 (श्रीमति प्रेमबाई विरुद्ध अतुल जग्गी आदि) में दिनांक 17/08/2023 को रेस्पोंडेंट अतुल जग्गी आदि के खिलाफ उक्त सर्वे नंबर पर स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) जारी किया था।
आवेदिका का आरोप है कि इस स्थगन आदेश के बावजूद अतुल जग्गी, जो कि एक बड़े कॉलोनाइजर हैं, ने निर्माण कार्य अत्यंत तीव्र गति से शुरू कर दिया है। प्रेमबाई लोधा और उनके पति नारायण सिंह लोधा ने मौके पर जाकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला भी दिया और निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा, किंतु कथित तौर पर अतुल जग्गी द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है। आवेदिका ने शिकायत में यह भी बताया है कि इस मामले में वह कैंट थाना प्रभारी से लेकर पुलिस अधीक्षक (एसपी) और कलेक्टर तक को आवेदन दे चुकी हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने एसपी महोदय से निवेदन किया है कि मौके पर किसी भी तरह के विवाद की स्थिति बनने से पहले निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाए। आवेदिका ने अपने आवेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. ग्वालियर का स्थगन आदेश, नक्शा और अन्य संबंधित दस्तावेज़ भी संलग्न किए हैं।प्रशासन और पुलिस विभाग से मांग की है कि वे उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें।
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