05 घरेलू गैस सिलेंडर, दो आधा हॉर्सपावर की मोटर तथा 07 पीतल के रिफिलर जप्त
गुना (आरएनआई) कलेक्टर के आदेशानुसार चलाये जा रहे अभियान के तहत आम जनता को घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, अवैध रिफिलिंग रोकने तथा व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिये जिला आपूर्ति अधिकारी गुना अवधेश पाण्डेय के निर्देशन में आज श्री गणेश चूल्हा सर्विस सेंटर, महावीरपुरा पुल के नीचे गुना की दुकान पर 04 घरेलू गैस सिलेंडर, गैस रिफिल करने हेतु आधा हॉर्सपावर की दो मोटरें जिसमें पाइप रेगूलेटर के साथ लगाकर गैस रिफिल की जा रही थी तथा चार पीतल के रिफिलर छोटे, एक लोहे की बांसुरी पाई गई। इसके अतिरिक्त महाकाल गैस सर्विस महावीरपुरा पुल के यहॉं से एक घरेलू गैस सिलेंडर 03 रिफिलर पाए जाने पर इन सभी को जप्त किया गया। इनके द्वारा रिफिलिंग के कागजात प्रस्तुत नहीं किये।
इस प्रकार 05 घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किये गये। उक्त सिलेंडरों को जप्ती उपरांत विवेक गैस एजेंसी को सुपुर्दगी में दिये गये हैं। इन दोनों दुकानों के संचालकों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत प्रकरण बनाया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। आज जांच दल में कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी श्रीमती इंदू शर्मा, आशीष चतुर्वेदी सम्मिलित थे। घरेलू गैस सिलेंडर के दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।
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