सिर्फ आधार कार्ड से बने जन्म प्रमाण पत्र होंगे रद्द, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए सख्त दिशा-निर्देश
मुंबई (आरएनआई) महाराष्ट्र सरकार ने फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के अनुसार, अगस्त 2023 के बाद केवल आधार कार्ड के आधार पर जारी किए गए सभी जन्म प्रमाण पत्र अब रद्द माने जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र के लिए वैध दस्तावेज नहीं है, खासकर देरी से बनने वाले प्रमाण पत्रों के मामलों में।
सरकार का मानना है कि आधार कार्ड को सबूत के तौर पर स्वीकार करने से फर्जी दस्तावेज तैयार करना आसान हो गया था, जिससे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिला। इसी वजह से अब प्रक्रिया को अधिक सख्त कर दिया गया है ताकि ऐसे मामलों पर रोक लग सके।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि कई मामलों में आधार कार्ड की तारीख और आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी में गड़बड़ियाँ पाई गईं। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसी किसी भी विसंगति पर सीधा पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने असली दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसे भगोड़ा घोषित किया जाएगा और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही फर्जी दस्तावेज जारी करने वाले अधिकारी भी कार्रवाई की जद में आएंगे।
राज्य के सभी तहसीलदारों, एसडीओ, जिला आयुक्तों और मंडल आयुक्तों को राजस्व विभाग ने 16 बिंदुओं के विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे हैं, जिनका पालन अनिवार्य किया गया है।
यह आदेश ऐसे समय आया है, जब हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक अभियान के दौरान 42 हजार से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए थे। इनमें से कई कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा बनाए गए थे। राज्य सरकार फिलहाल अवैध नागरिकों की पहचान के विशेष अभियान में जुटी है और फर्जी दस्तावेजों को रोकना इसमें महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ समान आदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि जन्म की तारीख साबित करने के लिए आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। योजना विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
सरकारें अब जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा रही हैं, ताकि किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की गुंजाइश समाप्त हो सके।
Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0



