CJI पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना का मुकदमा, अटॉर्नी जनरल ने दी मंजूरी
नई दिल्ली (आरएनआई) 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अब अवमानना का मुकदमा चलेगा। अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में कार्यवाही की अनुमति दे दी है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कोर्ट से अनुरोध किया कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली की छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, 6 अक्टूबर को 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने न्यायालय कक्ष में CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंका था। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत वकील को हिरासत में ले लिया था। इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था।
विकास सिंह और तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर काफी हंगामा मचा और इससे न्यायपालिका की गरिमा प्रभावित हुई। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे दूसरों की अखंडता और गरिमा की कीमत पर नहीं लागू किया जा सकता।
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