लखीमपुर हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दिवाली पर घर जाने की अनुमति दी, 22 अक्तूबर तक लौटना होगा

Oct 9, 2025 - 14:33
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लखीमपुर हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दिवाली पर घर जाने की अनुमति दी, 22 अक्तूबर तक लौटना होगा

नई दिल्ली (आरएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को दिवाली पर घर जाने की इजाजत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति केवल 20 अक्तूबर को घर पर त्योहार मनाने के लिए है और मिश्रा को 22 अक्तूबर तक वापसी करनी होगी।

जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पहले से लगाई गई सभी शर्तें यथावत रहेंगी। यानी इस दौरान किसी राजनीतिक व्यक्ति या आम जनता को कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।

आशीष मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि मिश्रा समय पर वापस लौट आएंगे। कोर्ट को बताया गया कि अब तक 23 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है, जबकि नौ गवाहों को हटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से जांच की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है।

पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने ट्रायल प्रक्रिया तेज करने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना “ट्रायल की निगरानी” के समान होगा, जो उचित नहीं है।

3 अक्तूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के टिकुनिया क्षेत्र में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। आरोप है कि एक एसयूवी ने प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया, जिससे चार किसानों की मौत हुई। इसके बाद भीड़ ने गुस्से में वाहन चालक, दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार की हत्या कर दी थी।

दिसंबर 2023 में ट्रायल कोर्ट ने आशीष मिश्रा और 12 अन्य के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में आरोप तय किए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जुलाई 2022 में सशर्त जमानत दी थी, जिसमें उन्हें दिल्ली और लखनऊ तक सीमित रहने का निर्देश था। मामला अब भी ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है।

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