इंजीनियर आत्महत्या मामले में ओला संस्थापक भाविश अग्रवाल को राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
बेंगलुरु (आरएनआई)। ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ और प्रबंध निदेशक भाविश अग्रवाल को इंजीनियर आत्महत्या मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने भाविश अग्रवाल और कंपनी के इंजीनियरिंग प्रमुख सुब्रत कुमार दास को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा की अवधि 17 नवंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही, दोनों को जांच में पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।
हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद नवाज की पीठ ने बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस जांच के नाम पर याचिकाकर्ताओं को परेशान न करे। कोर्ट दोनों अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
यह मामला ओला से जुड़े इंजीनियर के. अरविंद की आत्महत्या से संबंधित है। अरविंद के भाई अश्विन कन्नन ने सुब्रमण्यपुरा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है।
शिकायत में दावा किया गया था कि अरविंद ने सुसाइड नोट में कार्यस्थल पर उत्पीड़न, वेतन और अन्य लाभों का भुगतान न होने की बात लिखी थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से उस नोट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि संभव है नोट शिकायतकर्ता द्वारा लिखा गया हो, न कि मृतक द्वारा।
भाविश अग्रवाल की ओर से दलील दी गई कि इस घटना के बाद मीडिया में तस्वीरों और इंटरव्यू के प्रसार से कंपनी की साख को नुकसान हुआ है, शेयर मूल्य में गिरावट आई है और कई कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है।
वहीं, शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने ओला इलेक्ट्रिक की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए कहा कि कंपनी के अधिकारी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजे थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने केवल पत्रों के माध्यम से जवाब दिया और व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए।
हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए भाविश अग्रवाल और सुब्रत दास को जांच में सक्रिय रूप से सहयोग करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पुलिस उनकी भूमिका पर कोई अंतिम रिपोर्ट दाखिल करती है, तो वे कानून के अनुसार उसे चुनौती देने का अधिकार रखेंगे।
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