यूडीएफ नेता की याचिका को अदालत ने किया खारिज

2021 में थॉमस सोमन से चुनाव हार गए थे। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया कि एलडीएफ उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र के समर्थन में दायर हलफनामे में महत्वपर्ण तथ्यों को छिपाया है।

May 31, 2024 - 13:25
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यूडीएफ नेता की याचिका को अदालत ने किया खारिज

कोच्चि (आरएनआई) केरल हाईकोर्ट ने यूडीएफ नेता सीरियाक थॉमस की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, थॉमस ने केरल विधानसभा चुनाव 2021 में इडुक्की जिले के पीरमेडु निर्वाचन क्षेत्र से एलडीएफ उम्मीदवार वजूर सोमन के निर्वाचन को चुनौती दी थी।  

2021 में थॉमस सोमन से चुनाव हार गए थे। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया कि एलडीएफ उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र के समर्थन में दायर हलफनामे में महत्वपर्ण तथ्यों को छिपाया है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सोमन के चुनाव को शून्य घोषित करें और उसे रद्द किया जाए।

न्यायमूर्ति मैरी जोसेफ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने थॉमस की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आपकी याचिका खारिज की जाती है। पार्टियों को अपना खर्च खुद उठाना होगा। अभी तक विस्तृत आदेश अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। फैसले के बाद थॉमस का कहना है कि वे उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

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