मथुरा पुलिस की त्वरित कार्रवाई: नए 'भारतीय न्याय संहिता' के तहत वृंदावन में एफआईआर दर्ज
मथुरा (आरएनआई) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पुलिस ने नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 के तहत एक महत्वपूर्ण और त्वरित कार्रवाई की है। वृंदावन पुलिस स्टेशन में एक गंभीर मामले में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) संख्या 0583, दिनांक 23 अक्टूबर 2025 को 01:35 बजे दर्ज की गई है । यह घटना 22 अक्टूबर 2025 की रात करीब 09:30 बजे हुई थी ।
मामले का विवरण और नामजद आरोपी
शिकायतकर्ता, श्रीमती प्रियंका गोस्वामी, ने अपनी तहरीर में बताया कि वह अपने घर के बाहर नाबालिग बेटे के साथ पटाखे जला रही थीं। तभी पड़ोस के 'कान्हा माखन फैमिली ढाबा' में बैठे कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया ।
पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में निम्नलिखित पांच व्यक्ति नामजद आरोपी हैं, साथ ही अन्य अज्ञात व्यक्ति भी शामिल हैं:
नवोदिता गोस्वामी
चंदन
सीयाराम
अभिषेक
गौरव गोस्वामी
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सभी आरोपी गौरव गोस्वामी के षड़यंत्र में मिलकर घात लगाए बैठे थे । जब उनके बुजुर्ग माता-पिता उन्हें बचाने आए, तो उन पर भी लाठी-डंडों से प्रहार किया गया । हमले में श्रीमती प्रियंका गोस्वामी, उनके नाबालिग पुत्र और उनकी बुजुर्ग माता जी को भयंकर चोटें आईं ।
लागू की गई गंभीर धाराएँ (BNS, 2023)
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 की निम्नलिखित गंभीर धाराएं लगाई हैं:
धारा 109(1): (हत्या के प्रयास से संबंधित)
धारा 115(2):
धारा 191(2):
धारा 61(2):
इस त्वरित कार्रवाई में उपनिरीक्षक/अवर निरीक्षक अभय कुमार शर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है । नए कानून के तहत तुरंत गंभीर आरोप दर्ज करना, न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता के प्रति पुलिस की गंभीरता को दर्शाता है।
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