नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेज प्रताप को दिल्ली की कोर्ट से जमानत
कोर्ट ने पिछले महीने पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद को जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में तलब किया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को भी तलब किया था।
नई दिल्ली (आरएनआई) नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में राजद नेता और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे तेज प्रताप यादव को जमानत मिल गई है। उनके अलावा हेमा यादव और अन्य आरोपियों को भी जमानत दी गई है। कोर्ट ने आरोपियों को 50 हजार रुपये मुचलके और इतनी ही राशि के एक सिक्योरिटी बॉन्ड के साथ राहत दी है।
इससे पहले कोर्ट ने पिछले महीने पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद को जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में तलब किया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को भी तलब किया था। न्यायाधीश ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी नए समन जारी किए थे। आरोपियों को 11 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। भ्रष्टाचार के इस मामले में सीबीआई ने 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य मंडल में की गईं समूह ‘डी’ नियुक्तियों से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में प्रसाद के कार्यकाल के दौरान 2004 और 2009 के बीच राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों को उपहार के रूप में या उनके नाम पर भूखंड हस्तांतरित करने के बदले ये नियुक्तियां की गईं। लालू प्रसाद, उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ 18 मई, 2022 को एक मामला दर्ज किया गया था।
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