जिला पंचायत गुना के स्वामित्व की दुकानों का किराया जमा नही करने वाले 15 दुकानदारों को किये गये तृतीय सूचना पत्र जारी
गुना (आरएनआई) अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक दुबे द्वारा जिला पंचायत गुना के स्वामित्व की दुकानों का किराया जमा नही करने वाले 15 दुकानदारों को 07 दिवस के भीतर किराया जमा करने के संबंध में तृतीय सूचना पत्र जारी कर किये गये हैं।
जारी सूचना पत्र अनुसार मुनेश कुमार दुबे दुकान क्रमांक 01 गायत्री मंदिर के सामने जिला पंचायत कॉम्पलेक्स एबी रोड गुना, शिवराज सिंह यादव दुकान क्रमांक 02, सुनील कुमार यादव दुकान क्रमांक 03, रूदप्रताप सिंह दुकान क्रमांक 04, अनिल कुमार सूद दुकान क्रमांक 05, हरीश कुमार दुबे दुकान क्रमांक 06, संगीता दुकान क्रमांक 07, रजनी शर्मा दुकान क्रमांक 09, सुरेश कुशवाह दुकान क्रमांक 10, रामप्रसाद सैन दुकान क्रमांक 11, अभिजीत सिंह दुकान क्रमांक 12, दिनेश सिंह रघुवंशी दुकान क्रमांक 13, मनीष सिंह रघुवंशी दुकान क्रमांक 14, राजकुमार सिंह दुकान क्रमांक 15 तथा विजयन्दु सिंह रघुवंशी दुकान क्रमांक 16 के विरूद्ध तृतीय सूचना पत्र जारी किये गये हैं।
कार्यालय जिला पंचायत गुना द्वारा संबंधितों के तृतीय विरूद्ध सूचना पत्र जारी कर जिला पंचायत के स्वामित्व की दुकानों का लम्बित कराया जमा किये जाने के लिये लेख किया गया था। किन्तु संबंधित दुकानदारों द्वारा समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी दुकान किराया राशि जमा नहीं की गई है। संबंधितों द्वारा नियमित किराया जमा नहीं किए जाने से माह अप्रैल, 2025 की स्थिति में एवं विलम्ब शुल्क राशि बकाया है, जो वसूली योग्य है। इस संबंध में उक्त आशय का तृतीय सूचना-पत्र पुनः जारी कर संबंधित दुकानदारों को सूचित किया गया है, कि उपरोक्त लम्बित दुकान किराया राशि सूचना पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर जमा कर नवीन अनुबन्ध पत्र जिला पंचायत गुना के पक्ष में अनिवार्यतः सम्पादित कराया जावें। अन्यथा की स्थिति में अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार किराये पर आवंटित दुकान को खाली कराया जाकर बकाया सम्पूर्ण किराया राशि की वसूली संबंधितों की प्रतिभूति जमा राशि से की जावेंगी। यदि प्रतिभूति राशि से पर्याप्त किराया राशि की वसूली नहीं हो पाती है, तो संबंधितों की चल-अचल सम्पत्ति से भू-राजस्व की तरह आरआरसी जारी कर बकाया राशि की वूसूली की जावेगी। यदि बकाया राशि गलत हो तो जमा रसीद एवं जिला पंचायत से किए गए अनुबंध की छायाप्रति के साथ संबंधित दुकानदार अपना पक्ष निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें। नियत समयावधि में अभ्यावेदन/ पक्ष प्रस्तुत नहीं करने की दशा में नियमानुसार आगामी कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यालय स्वतंत्र रहेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधितों का होगा।
Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0



