गांव-गांव पहुंचेगा कानून: संगरूर में जिला न्यायाधीश ने कानूनी जागरूकता वैन को दिखाई हरी झंडी
(सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, चंद्र मोहन, साहिल रहेजा )

संगरूर (आरएनआई) श्री मुनीश सिंह, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संगरूर ने आज गांवों में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ट्रैवल वैन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर श्री अमरिंदर पाल सिंह, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट; श्री बलविंदर कुमार, श्रीमती मनजिंदर और श्री उपिंदर सिंह जंडू, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश; प्राधिकरण की सचिव, श्रीमती दलजीत कौर, सिविल जज सीनियर डिवीजन/सीजेएम; श्रीमती मनप्रीत कौर, सीजेएम; श्रीमती रीटा हंस, अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन; श्रीमती राजनदीप कौर बिलिंग, सिविल जज जूनियर डिवीजन; वकील और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। इस अवसर पर श्रीमती दलजीत कौर, सीजेएम-संयुक्त सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, संगरूर ने बताया कि कानूनी साक्षरता अभियान के तहत यह वैन 06.06.2025 से 19.06.2025 तक जिला संगरूर के लगभग 97 गांवों में चलाई जाएगी तथा इसके माध्यम से अधिकार मित्रों व वकीलों की टीमें अलग-अलग स्थानों पर सेमिनारों के माध्यम से लोगों को उनके कानूनी अधिकारों तथा अथॉरिटी द्वारा दी जा रही कानूनी सेवाओं के बारे में जागरूक करेंगी। उन्होंने अथॉरिटी द्वारा दी जा रही कानूनी सेवाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वंचित वर्ग के व्यक्तियों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य, मानव तस्करी या शोषण के शिकार, बड़ी आपदाओं/प्राकृतिक आपदाओं या औद्योगिक आपदाओं के शिकार, महिलाएं या बच्चे, मानसिक रूप से बीमार/विकलांग व्यक्ति, औद्योगिक श्रमिक, हिरासत में लिए गए व्यक्ति (जेल या सुरक्षा गृह या बाल गृह या मनोरोग अस्पताल) तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 15 लाख रुपये से अधिक न हो, को वकीलों की मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उप-मंडल, जिला, माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर सिविल, आपराधिक और राजस्व अदालतों में मुकदमेबाजी के लिए विधिक सेवा संस्थानों द्वारा 3,00,000/- रुपये तक की राशि का अनुदान दिया जाता है।
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