बीआरएस विधायकों की अयोग्यता पर फैसला टालने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 17 नवंबर को होगी सुनवाई; स्पीकर पर अवमानना कार्यवाही की मांग
नई दिल्ली (आरएनआई) — तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 17 नवंबर को सुनवाई करेगा। यह मामला भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के दस विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा है, जिन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद अभी तक अपने पद नहीं छोड़े हैं।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि स्पीकर ने शीर्ष अदालत के 31 जुलाई को दिए गए आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि तीन महीने के भीतर इन विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लिया जाए। आरोप है कि अदालत द्वारा तय समयसीमा खत्म होने के बाद भी स्पीकर ने कोई निर्णय नहीं दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि “प्रतिवादी जानबूझकर कार्यवाही को महीने के अंत तक खींच रहे हैं,” उनका इशारा मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के 23 नवंबर को होने वाले रिटायरमेंट की ओर था। इस पर सीजेआई गवई ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “24 नवंबर के बाद भी सुप्रीम कोर्ट बंद नहीं होगा।”
वकील ने अदालत को बताया कि 31 जुलाई के आदेश के बाद से स्पीकर ने अयोग्यता याचिकाओं पर कोई कदम नहीं उठाया है, जबकि संबंधित विधायक अब भी अपने पदों पर बने हुए हैं। उन्होंने कहा, “यह अदालत के आदेश की अवहेलना है, इसलिए स्पीकर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।”
31 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि स्पीकर, अयोग्यता याचिकाओं की सुनवाई करते समय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत एक ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया में कोई संवैधानिक छूट नहीं मिलती।
गौरतलब है कि बीआरएस के जिन विधायकों पर कार्रवाई लंबित है, उनमें के.टी. रामा राव, पाडी कौशिक रेड्डी और के.ओ. विवेकानंद जैसे नेता शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख स्पष्ट संकेत देता है कि अब विधायकों की अयोग्यता पर फैसला टालना स्पीकर के लिए मुश्किल हो सकता है।
17 नवंबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान यह तय हो सकता है कि क्या स्पीकर के खिलाफ कोर्ट की अवमानना कार्यवाही शुरू की जाएगी या अदालत उन्हें अंतिम अवसर देगी कि वे तय अवधि में अयोग्यता पर निर्णय सुनाएं।
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