गुना (आरएनआई) जिला स्तरीय आपत्ती निराकरण समिति की बैठक की सूचना नहीं दिये जाने के चलते पर्यवेक्षक गुना ग्रामीण -02, श्रीमती कृष्णा कौशल को कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। वहीं इसी प्रकरण में परियोजना अधिकारी गुना ग्रामीण महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री दीपा शर्मा को लापरवाही की पुनरावृत्ति नहीं होने के संबंध में चेतावनी दी गई है।
जारी आदेशानुसार श्रीमती कृष्णा कौशल, सेक्टर पर्यवेक्षक गुना ग्रामीण-02, परियोजना गुना ग्रामीण आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की नियुक्ति के संबंध में आवेदिका कौशल्या धाकड़ द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना गुना ग्रामीण की जिला स्तरीय आपत्ती निराकरण समिति की बैठक दिनांक 08 सितम्बर 2025 की सूचना आवेदक को नहीं दी गई। क्योंकि आंगनबाड़ी केन्द्र चक्क हनुमतपुरा में सहायिका के पद की चयन पोर्टल पर अनंतिम वरीयता सूची में प्रथम स्थान पर आंगनबाडी कार्यकर्ता की पुत्री कु. मेघा साहू का नाम था, जो कि ऊमरी गांव की निवासी है, जबकि कक्षा 12वीं में सबसे ज्यादा प्रतिशत अंक है तथा स्नातक भी किया गया है। उनको नियुक्ति प्रक्रिया में अपात्र किया गया है, जिस कारण आवेदन फॉर्म में अपलोड दस्तावेज स्थायी मूल निवासी प्रमाण-पत्र में ग्राम हनुमतपुरा लिखा होना बताया है। जबकि अन्य दो आवेदिकाएँ रूबी धाकड़ एवं प्राची धाकड़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र में भी ग्राम हनुमतपुरा ही लिखा हुआ है। फिर भी उनको पात्रता सूची में शामिल किया गया है।
उक्त संबंध में ऑंगनबाड़ी केन्द्र चक्क हनुमतपुरा में सहायिका की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित दोनों आवेदिकाओं कौशल्या धाकड़ एवं मेघा साहू के दस्तावेज एवं आवेदन की जाँच करने पर यह तथ्य सामने आया कि आवेदिका कौशल्या धाकड़ को जिला स्तरीय आपत्ति निराकरण समिति की बैठक की सूचना संबंधित आवेदिका को नहीं दी गई और न ही संबंधित द्वारा उक्त संबंध में कोई मॉनिटरिंग की गई।
इस संबंध में श्रीमती कृष्णा कौशल को सौपें गये दायित्वों का निर्वहन नहीं किये जाने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। श्रीमती कृष्णा कौशल द्वारा सूचना पत्र का उत्तर दिनांक 17 सितम्बर 2025 को प्रस्तुत किया जिसका उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। निलंबन अवधि में श्रीमती कृष्णा कौशल का मुख्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना आरोन नियत किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
वहीं इसी प्रकरण में परियोजना अधिकारी गुना ग्रामीण महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री दीपा शर्मा को भविष्य के लिये चेतावनी दी जाकर इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति नहीं होने के संबंध में आदेश जारी किया गया हैं।
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