प्राइवेट बस ऑपरेटर की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक कलेक्टर के दोनों नए बस स्टैंड चालू करने के आदेश पर दिया स्थगन

Jun 20, 2024 - 22:17
Jun 20, 2024 - 22:18
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प्राइवेट बस ऑपरेटर की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक कलेक्टर के दोनों नए बस स्टैंड चालू करने के आदेश पर दिया स्थगन

सागर (आरएनआई) कलेक्टर सागर द्वारा पुराने बस स्टैंड को बंद कर नए बस स्टैंड से बसों के संचालन संबंधी दिए गए आदेश पर दिनांक 10 5.24 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन।

 सागर कलेक्टर द्वारा दिनांक 10 5.2024 को एक आदेश पारित किया गया जिस पर उन्होंने सागर के वर्तमान बस स्टैंड हरि सिंह गौर बस स्टैंड एवं प्राइवेट बस स्टैंड से बसों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए सागर शहर से दूर नए बस स्टैंड से बसों का संचालन चालू करने संबंधी आदेश दिए।

   उक्त आदेश को बस संचालक विमल सिंह ठाकुर एवं अनुपम भट्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक WP 16557/20240 मे चुनौती दी जिसमें आज दिनांक 20 6 2024 को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमे याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ब्रजेश दुबे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को बताया की कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णता क्षेत्र अधिकार के विरुद्ध है मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 96 एवं मध्य प्रदेश मोटर यान नियम के नियम 204 के विरुद्ध है। बसों का संचालन केवल नोटीफाइड बस स्टैंड से ही किया जा सकता है तथा इस संबंध में आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को है न कि कलेक्टर को अधिवक्ता बृजेश दुबे ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में निर्णय दिए हैं कि नोटिफिकेशन के बिना बस स्टैंड का निर्धारण नहीं हो सकता।

 माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायाधिपति श्री डी के पालीवाल की एकल पीठ द्वारा प्रकरण में अनावेदक गणों को नोटिस जारी करते हुए कलेक्टर द्वारा बस स्टैंड के संबंध में पारित किए गए आदेश दिनांक 10/ 5/2024 पर अगली सुनवाई तक स्थगन दिया गया है।

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