नाइटक्लब हादसा: अजय गुप्ता की 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड, गोवा लाया गया; लूथरा भाइयों को फिलहाल राहत नहीं
पणजी (आरएनआई) गोवा के अरपोरा स्थित ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में 6 दिसंबर को लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद मामले की जांच तेज हो गई है। हादसे के आरोपी और क्लब के एक मालिक अजय गुप्ता को साकेत कोर्ट द्वारा 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दिए जाने के बाद गोवा पुलिस उसे दिल्ली से गोवा लेकर पहुंची है।
गोवा पुलिस ने अजय गुप्ता को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी की अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। अदालत ने यह रिमांड मौजूदा एयरलाइन संकट और इंडिगो फ्लाइट्स में तकनीकी दिक्कतों के चलते हवाई यात्रा प्रभावित होने को ध्यान में रखते हुए दी। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि गुप्ता की रीढ़ की चोट और अन्य मेडिकल समस्याओं का उचित ध्यान रखा जाए और उन्हें समय पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएँ।
अजय गुप्ता के खिलाफ पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, क्योंकि पुलिस उन्हें दिल्ली स्थित उनके घर पर नहीं ढूंढ पाई थी। बाद में उन्हें दिल्ली में हिरासत में लिया गया और गोवा लाए जाने के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तारी दर्ज की जाएगी।
लूथरा भाइयों को अंतरिम राहत नहीं
हादसे में मुख्य मालिक सौरभ और गौरव लूथरा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को रोहिणी कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने याचिका पर तुरंत फैसला न लेते हुए गोवा पुलिस से जवाब मांगा और सुनवाई को गुरुवार तक टाल दिया।
दोनों भाइयों ने चार सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की है, ताकि थाईलैंड से लौटते ही उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। उन्होंने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने की भी अपील की है। पुलिस के अनुसार, दोनों हादसे की रात 6 दिसंबर को ही थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ इंटरपोल की ओर से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है।
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