दो पासपोर्ट केस में अब्दुल्ला आज़म को सात साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना भी; पहले से ही जेल में बंद
रामपुर (आरएनआई)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खां के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म को कोर्ट ने दो पासपोर्ट मामले में बड़ा झटका देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वह पहले से ही दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा काट रहे हैं।
सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आज़म को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। आरोप के अनुसार, उन्होंने दो अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाए और उनका इस्तेमाल विदेश यात्राओं तथा पहचान दस्तावेज के रूप में भी किया। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाने में इस बाबत एफआईआर दर्ज करवाई थी।
शिकायत में कहा गया था कि पासपोर्ट संख्या Z4307442 में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 अंकित है, जबकि हाईस्कूल, बीटेक और एमटेक प्रमाणपत्रों में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है। आरोपों के मुताबिक, विरोधाभासी दस्तावेजों का उपयोग आर्थिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया।
मामले को निरस्त कराने के लिए अब्दुल्ला आज़म ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रायल आगे बढ़ा और शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुना दी।
अब्दुल्ला आज़म पर IPC की धारा 420, 467, 468, 471 तथा पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1)(A) के तहत अपराध साबित हुआ है। फैसले के बाद रामपुर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और यह आज़म खां परिवार के लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।
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