जमानत पर 21 बार टली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को लगाई फटकार, दिए सख्त निर्देश
देश की सर्वोच्च अदालत ने एक जमानत के मामले में 21 बार सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इसे व्यक्तिगत रूप से देखने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस मामले पर नाराजगी जताई, जिसमें एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई 21 बार टल चुकी थी। अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा होना चाहिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का अनुरोध किया।
पीठ ने कहा, 'बार-बार हम कह चुके हैं कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों को शीघ्रता से सुना और निपटाया जाना चाहिए।' हालांकि कोर्ट ने फिलहाल आरोपी को जमानत देने से इनकार किया, लेकिन स्पष्ट किया कि अगली तारीख को हाई कोर्ट को मामले का निस्तारण करना होगा।
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