गुना: मारपीट कर मोटरसाइकिल जलाने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास, ₹10,100 का अर्थदंड

Oct 27, 2025 - 20:50
Oct 27, 2025 - 20:51
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गुना: मारपीट कर मोटरसाइकिल जलाने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास, ₹10,100 का अर्थदंड

गुना (आरएनआई) अपर लोक अभियोजक राकेश व्यास ने बताया कि फरियादी बलराम द्वारा पुलिस थाना कैंट में दिनांक 16 /12 /19 को इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह पगारा फैक्ट्री में नौकरी करता है आज दोपहर करीब 3:30 बजे मैं पगार में अस्पताल के सामने सब्जी के ठेले से हरे धनिया ले रहा था। वहीं पर ग्राम रिछैरा के राहुल जाट व उसका साला छोटू जाट ,व उसका एक साथी लाला जाट तीनों आए और राहुल जाट बोला कि उसे दारू पीलवा तब उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है तो राहुल एवं छोटू ने उसकी गिरेवान पकड़ ली व उसे मां  बहन  की अश्लील गालियां देने लगे। उसने गाली देने से मना किया तो इसकी लात घूसों से मारपीट करने लगे, वह जाने लगा तो तीनों ने उसकी मोटरसाइकिल रोक ली। तो वह मोटरसाइकिल छोड़कर  हट गया तो तीनों लाठी डंडों से मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ करने लगे तथा उसके सामने ही मोटरसाइकिल में आग लगा दी।

 वह बड़ी मुश्किल से  उनसे बचकर भागने लगा तो तीनों कहने लगे कि आज तो बच गया और यदि  हमारी रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे।

फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कैंट के अपराध क्रमांक 1031 /2019 धारा 323 ,294, 327, 427, 435 ,506 ,34 ,341 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान घटना का मौका नक्शा तैयार किया जाकर साक्षीगण के कथन लेख किए गए फरियादी की जलाई गई मोटरसाइकिल का नुकसानी  पंचनामा बनाकर , आरोपीगण लाला उर्फ  चंद्रभान ,राहुल एवं छोटू जाट को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाए गए एवं अभियुक्तगणों   के विरुद्ध धारा 323, 294, 327,  435, 506 ,34 ,341 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामले की विवेचना पूर्ण की जाकर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से कमिट कर सत्र न्यायालय में भेजा गया जिसे, सत्र न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 15/ 2020 सत्र वाद, पर दर्ज किया जाकर विचरण प्रारंभ किया गया अभियोजन द्वारा प्रकरण को न्यायालय में आयोजन की कहानी के अनुरूप संदेह से परे प्रमाणित किया अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के तर्कों को श्रवण करने की उपरांत विचरण न्यायालय द्वारा यह माना कि अभियोजन प्रकरण को न्यायालय में प्रमाणित करने में सफल रहा है। प्रकरण में आरोपी लाला उर्फ चंद्रभान पुत्र कृपाण सिंह जाट को दोषी पाते हुए न्यायालय ने आरोपी को 3 वर्ष के कारावास एवं 10100 के अर्थदंड से दंडित किया शासन की ओर से प्रकरण में पेरवी अपर लोक अभियोजक राकेश व्यास द्वारा की गई

 प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी राहुल पुत्र कृपाण सिंह जाट की मृत्यु हो गई थी एवं अन्य आरोपी छोटू पुत्र रामू जाट को न्यायालय द्वारा फरार घोषित कर दिया गया था प्रकरण को छोटू पुत्र रामू जाट की उपस्थिति पर पुनः विचारण के लिए सुरक्षित रखा गया है।

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