गुना: प्राणघातक हमले पर साधारण धाराओं में केस दर्ज, SP ने माना थाना प्रभारी की लापरवाही; 3 दिन में रिपोर्ट तलब

Aug 20, 2025 - 20:32
Aug 20, 2025 - 20:34
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गुना (आरएनआई) प्राणघातक हमले के आरोपियों पर साधारण धाराओं में अपराध दर्ज करने को पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने थाना प्रभारी की लापरवाही मानते हुए तीन दिन में एसडीओपी से जांच रिपोर्ट मांगी है। साथ ही घटना की गम्भीरता को देखते हुए धाराओं का इजाफा करने के निर्देश दिए हैं। 

दरअसल, 10 अगस्त को कुंभराज थाना क्षेत्र के ग्राम मोगरा निवासी प्रदीप मीना, निरंजन मीना  रामभरोसा मीना, राजकुमार मीना के साथ धारदार हथियारों फर्सी, लुहांगी, लाठी से लैस आरोपी चैन सिंह मीना, श्याम मीना, मिलन मीना, जसरथ मीना, देवकरण मीना, जगदीश मीना ने रोक लिया और पुरानी रंजिश पर गालियां देते हुए प्राणघातक हमला कर जमकर घातक चोटें पहुंचा दीं। निरंजन की गर्दन पर वार किया गया जिससे गर्दन काफी गहराई तक कट गई। मरणासन्न अवस्था में निरंजन इंदौर के अस्पताल में भर्ती है। प्रदीप, रामभरोसा  को भी धारदार हथियारों से कई घातक चोटें आईं और राजकुमार भी घायल हुआ, जिनका इलाज चल रहा है।

इस बीच पीड़ितों ने एसपी अंकित सोनी को आपबीती सुनाई और निरंजन की बेटी ने इंदौर से एक वीडियो बनाकर भेजा। जिसमें उसने अपने पिता की गर्दन में घातक चोट होने से पैरालिसिस होने की बात कहते हुए थाना प्रभारी नीरज राणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि जब वो मेडिकल रिपोर्ट लेकर थाने गई तो उसे भगा दिया गया।

इधर जैसे ही ये मामला पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के संज्ञान में आया उन्होंने अपराध की गंभीरता को देखते हुए धाराओं का इजाफा करने के निर्देश जारी करते हुए एसडीओपी चाचौड़ा को इस मामले में अपराध की गंभीरता के मुताबिक एफआईआर में धाराएं न लिखने के संबंध में जांच कर तीन दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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