करदाताओं के लिए जरूरी खबर: शुरू हुआ ITR फाइलिंग सीजन, आयकर विभाग ने जारी किए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म
देशभर के करदाताओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटीज जारी कर दी हैं, जिससे पात्र करदाता अब अपना रिटर्न भरना शुरू कर सकते हैं।
आयकर विभाग की ओर से जारी ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटीज को करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इन यूटिलिटीज की मदद से टैक्सपेयर्स अपनी आय, टैक्स कटौती और अन्य वित्तीय जानकारी ऑफलाइन भर सकते हैं। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद सिस्टम एक JSON फाइल तैयार करेगा, जिसे आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर रिटर्न सबमिट और वेरिफाई किया जा सकेगा।
विभाग का कहना है कि इस पहल का मकसद वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, छोटे कारोबारियों और पेशेवरों को समय रहते रिटर्न दाखिल करने में मदद देना है, ताकि अंतिम तारीख के दौरान वेबसाइट पर बढ़ते लोड और तकनीकी परेशानियों से बचा जा सके।
कौन भर सकता है ITR-1 और ITR-4?
ITR-1 फॉर्म उन वेतनभोगी और पेंशनभोगी करदाताओं के लिए है, जिनकी सालाना आय निर्धारित सीमा के भीतर है और जिनकी आय वेतन, एक मकान या ब्याज जैसे स्रोतों से होती है। वहीं ITR-4 फॉर्म छोटे कारोबारियों, प्रोफेशनल्स और अनुमानित कर योजना (Presumptive Taxation Scheme) के तहत आने वाले करदाताओं के लिए जारी किया गया है।
आयकर विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे समय रहते जरूरी दस्तावेज तैयार कर रिटर्न दाखिल करें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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