ट्रस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, रानी और प्रिया कपूर को मध्यस्थता प्रभावित न करने की सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक ट्रस्ट विवाद को लेकर दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के परिवार को महत्वपूर्ण सलाह देते हुए कहा है कि ऐसा कोई कदम न उठाया जाए, जिससे चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया प्रभावित हो। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी पक्षों के हित में यही होगा कि विवाद को आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए।
न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला और उज्जल भुइयां की पीठ इस मामले में रानी कपूर द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। रानी कपूर ने 18 मई को होने वाली रघुवंशी इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की बोर्ड बैठक को लेकर चिंता जताई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 7 मई को इस पारिवारिक विवाद में मध्यस्थ के रूप में पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को नियुक्त किया था। अदालत ने कहा कि यदि विवाद लंबा खिंचता है तो यह सभी पक्षों के लिए कठिन और जटिल कानूनी लड़ाई बन सकता है।
सुनवाई के दौरान रानी कपूर की ओर से पेश वकील ने कहा कि रघुवंशी इंवेस्टमेंट लिमिटेड की मूल कंपनी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है और प्रस्तावित बोर्ड बैठक में कुछ फैसलों को लेकर गंभीर चिंता है। इनमें स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कंपनी के बैंक खातों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में बदलाव जैसे मुद्दे शामिल हैं।
वहीं प्रिया कपूर की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बैठक भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ निर्देशों के पालन के लिए बुलाई गई है।
अदालत ने फिलहाल सभी पक्षों को संयम बरतने और मध्यस्थता प्रक्रिया को निष्पक्ष ढंग से आगे बढ़ने देने की सलाह दी है।
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