सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश: पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल चुनाव 31 दिसंबर तक पूरे हों, यूपी चुनाव जनवरी तक
नई दिल्ली (आरएनआई) — सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को स्पष्ट निर्देश दिया कि पंजाब और हरियाणा बार काउंसिलों के चुनावों की अधिसूचना 10 दिनों के भीतर जारी की जाए, और 31 दिसंबर 2025 तक मतदान प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि लंबे समय से टल रहे बार काउंसिल चुनाव अब और नहीं लटक सकते। अदालत ने साथ ही उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव को 31 जनवरी 2026 तक संपन्न कराने का निर्देश दिया और कहा कि मतदाता सूची से जुड़ी सभी वास्तविक शिकायतों का समाधान जल्द किया जाए।
सुनवाई के दौरान बीसीआई अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि नियमों के मुताबिक अधिसूचना जारी होने और चुनाव कराए जाने के बीच कम से कम 180 दिन का अंतराल आवश्यक होता है, जिससे पंजाब और हरियाणा में समयसीमा को लेकर कुछ व्यावहारिक कठिनाई हो सकती है।
इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित की जाए, जिसकी अध्यक्षता किसी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सौंपी जाए। अदालत ने बीसीआई को निर्देश दिया कि पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल चुनावों के लिए भी अलग समिति गठित की जाए और यदि कोई कठिनाई आए तो अदालत को सूचित किया जा सकता है।
पीठ ने कहा, “बार काउंसिल के चुनाव लंबे समय से लंबित हैं। अब जब बीसीआई ने इन्हें कराने पर सहमति दी है, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का अवसर है। हमें संस्थाओं पर भरोसा रखना चाहिए और पारदर्शी चुनाव के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना चाहिए।”
इस आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि देशभर की बार काउंसिलों के चुनाव में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के लिए समयबद्ध कार्रवाई अनिवार्य है।
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