सरपंच के प्रमाण पत्र पर सरकारी जमीन पर कब्जा, कराई रजिस्ट्री
गुना (आरएनआई) सरपंच के प्रमाणीकरण के आधार पर रजिस्ट्री कराने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिसमें बजरंगगढ़ ग्राम पंचायत के एक पत्र के आधार पर पंजीयन कार्यालय ने सैयद मुअज्जम को एक सरकारी जमीन का मालिक मान लिया। इस आधार पर विभाग ने सैयद की पली के नाम आधी जमीन की रजिस्ट्री भी कर दी। मामले में सैयद मुअज्जम नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी शायरा बानों को 0.1880 हेक्टेयर सरकारी जमीन के आधे हिस्से का मालिक बनाया है। कब्जाधारी इसे अपनी पुश्तैनी जमीन बता रहा है। महज 1500 रुपए के स्टांप पेपर पर बरिष्ठ जिला पंजीयक गोयल इसे
संपत्ति हस्तांतरण का मामला बता रहे हैं। जबकि अभिलेख की भाषा में कई जगह क्रेता विक्रेता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। शिकायतकर्ता ने न्यायालय तहसीलदार ग्राय में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद तहसील न्यायालय ने निर्माण बंद करने का अंतरिम आदेश दिया है।
मुअज्जम अली और परिवार ने किया कब्जा
बजरंगगढ़ स्थित राम जानकी धाम मंदिर के सामने 2250 वर्गफीट बेशकीमती शासकीय जमीन पर मुअज्जम अली और उसके परिवार ने कब्जा कर लिया था। उस पर निर्माण भी शुरू कर दिया। इस बात की शिकायत मनोहर सोनी एवं भाजपा नेता संगम सोनी ने थाने में दी। इसके अलावा कलेक्टर को भी शिकायत की गई। फिलहाल निर्माण कार्य तो बंद हो गया लेकिन अब कब्जाधारी शिकायतकर्ता को धमका रहा है। शिकायतकर्ता स्वर्णकार समाज सेवादल समिति के अध्यक्ष है। मंदिर इसी समिति के अंतर्गत आता है।
पत्नी को बेची आधी जमीन
शिकायतकर्ता से मिली जानकारी के अनुसार, बजरंगगढ़ स्थित शासकीय आबादी भूमि सर्वे 533 रकवा 0,188 हेक्टयर इसी भूमि पर मुआज्जम अली निवासी बजरंगगढ़ के द्वारा रामजानकी मंदिर के सामने अबैध कब्जा कर लिया। बाद में अपनी पत्नी को आधी जमीन बेच दी।
शिकायतकर्ता संगम सोनी ने दावा किया है कि मुआजम अली ने कई अन्य जगहों पर कब्जे किए है। उल्लेखनीय है कि न सिर्फ बजरंगगढ़ बल्के जिले में सरकारी जमीन की बंदरबांट करने का यह खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसमें सरकारी विभागों की मिलीभगत भी सामने आती रही है।
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