धोनी का ₹100 करोड़ मानहानि केस: सुधीर चौधरी, दो न्यूज़ चैनल और पूर्व IPS पर ट्रायल शुरू
चेन्नई (आरएनआई) भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है। यह मामला 2014 का है, जब आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी घोटाले में धोनी का नाम कथित तौर पर गलत तरीके से जोड़ा गया था।
धोनी ने सुधीर चौधरी, ज़ी मीडिया कॉरपोरेशन, न्यूज़ नेशन नेटवर्क और पूर्व आईपीएस जी संपत कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मिलकर उनके खिलाफ झूठी खबरें प्रसारित कीं और उनकी पेशेवर साख को नुकसान पहुंचाया। धोनी का कहना है कि तमिलनाडु पुलिस द्वारा तलब किए जाने की खबरें भी पूरी तरह मनगढ़ंत थीं।
जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने धोनी की गवाही रिकॉर्ड करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है। गवाही का स्थान चेन्नई में पक्षकारों की सहमति से तय होगा, ताकि हाईकोर्ट परिसर में अव्यवस्था न हो। धोनी ने हलफनामे में कहा है कि वे 20 अक्टूबर से 25 दिसंबर 2024 के बीच पूछताछ और जिरह के लिए उपलब्ध रहेंगे।
यह मामला पिछले 11 वर्षों से विभिन्न कानूनी अड़चनों के कारण लंबित था। बचाव पक्ष की ओर से लगातार समय मांगने पर धोनी ने कोर्ट से सुनवाई तेज करने की गुहार लगाई थी। दिसंबर 2023 में मद्रास हाईकोर्ट ने जी संपत कुमार को आपराधिक अवमानना में 15 दिन की सज़ा सुनाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।
सुधीर चौधरी पहले भी 2012 में 100 करोड़ रुपये की कथित उगाही के मामले में चर्चा में रहे थे, जब उन्हें तिहाड़ जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था। फिलहाल वे डीडी न्यूज़ से जुड़े हैं और ‘डीकोड’ नाम से शो प्रस्तुत करते हैं।
अब अदालत में ट्रायल शुरू होने के साथ यह मामला एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में है, और क्रिकेट जगत से लेकर मीडिया इंडस्ट्री तक सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं।
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