अशोकनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: ‘दोमुंहा सांप’ के सौदागर गिरफ्तार, करोड़ों की तस्करी पर लगी रोक
अशोकनगर (आरएनआई) अशोकनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुमऊ सांप" के साथ दो आदिवासी युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की वन्य जीव संरक्षण को लेकर बहुत बड़ी सफलता माने जा रही है। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए बताया दुमई सांप" वास्तव में रेड सैंड बोआ (Red Sand Boa) सांप है, जो कि एक गैर-जहरीला और सीधा-सादा सांप है। इसकी बनावट के कारण इसका पूंछ भी मुंह जैसा दिखता है, जिससे यह दोमुंहा प्रतीत होता है। हालांकि, यह सांप अंतरराष्ट्रीय बाजार में अवैध तस्करी और अंधविश्वासों के कारण करोड़ों में बिकता है। इसे मारना या तस्करी करना कानूनन अपराध है। पुलिस अधीक्षक अशोकनगर श्री राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में सम्पूर्ण जिले में अवैध गतिविधियों, अवैध व्यापार, तस्करी एवं संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत दो व्यक्तियों को दुर्लभ प्रजाति के रेड सैंड बोआ (Red Sand Boa Snake) जिसका वैज्ञानिक नाम एरिक्स जॉनी (Eryx johnii) है, के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में आज दिनांक 01.11.2025 को थाना कोतवाली अशोकनगर पुलिस को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति एक दुर्लभ प्रजाति के साँप को बेचने के उद्देश्य से जेबीएस कॉलोनी अशोकनगर तरफ जा रहे है। उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अशोकनगर श्री राजीव कुमार मिश्रा द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक अशोकनगर श्री राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गजेन्द्र सिंह कँवर एवं एसडीओपी अशोकनगर श्री विवेक शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रवि प्रताप सिंह चौहान द्वारा उनि० मनीष गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा जेबीएस कॉलोनी अशोकनगर पर अकस्मिक चौकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति वहाँ आते दिखाई दिए, जिनकी गतिविधियाँ देखकर पुलिस टीम ने उन्हें घेर लिया। संदिग्धों की तलाशी लेने पर उनके पास एक बैग में बंद जीवित रेड सैंड बोआ साँप बरामद किया गया एवं आरोपी के कब्जे से मोटरसाईकिल जप्त की गई। आरोपी बाबू आदिवासी पुत्र करन सिंह आदिवासी उम्र 27 साल निवासी ग्राम टीटौर थाना बहादुरपुर एवं शिवा आदिवासी पुत्र कैलाश आदिवासी उम्र 20 साल निवासी ग्राम टीटौर थाना बहादुरपुर के विरुद्ध थाना कोतवाली अशोकनगर में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ पर आरोपियो द्वारा बताया गया कि रेड सैंड बोआ साँप को जयपुर राजस्थान से अपने रिस्तेदार के यहां से लाना बताया गयाबरामदशुदा रेड सैंड बोआ सांप का मेडीकल परीक्षण उपरांत माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार रेड सैंड बोआ साँप को संरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है तथा इसका शिकार, खरीद-फरोख्त अथवा कब्जा अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रवि प्रताप सिंह चौहान, उनि० मनीष गुर्जर, आर० गौरव रघुवंशी, आर० दिनेश कुशवाह, आर० अभय प्रताप, आर० पवन वघेल, आर० महेश बघेल, आर० श्रीकांत शुक्ला एवं थाना देहात आर० धर्मेन्द्र राजावत की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक अशोकनगर श्री राजीव कुमार मिश्रा द्वारा उक्त कार्यवाही में तत्परता, संवेदनशीलता एवं दक्षता प्रदर्शित करने वाली कोतवाली पुलिस टीम की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि "वन्यजीव हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन का अभिन्न हिस्सा हैं, इनका संरक्षण हमारा नैतिक एवं कानूनी दायित्व है। अशोकनगर पुलिस की अवैध गतिविधियों, अवैध व्यापार, तस्करी एवं संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के विरुद्ध कठोर कार्यवाही जारी रहेगी।"
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0



