‘अवैध कॉलोनियों’ के निर्माण पर कोर्ट का प्रतिबंध, नोटिस जारी
जबलपुर (आरएनआई) कोर्ट ने मप्र शासन के प्रमुख सचिव, सीएमओ नगर पालिका सीधी, टीएनसीपी अधिकारी व अन्य को नोटिस जारी किया।
मप्र हाईकोर्ट ने सीधी में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर आगामी सुनवाई तक प्रतिबंध लगा दिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। जनहित याचिकाकर्ता समाजसेवी मधवेश तिवारी की ओर से अधिवक्ता विकास मिश्रा ने पक्ष रखा।
लोगों के साथ ठगी
उन्होंने दलील दी कि सीधी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में बिल्डरों द्वारा बिना परमीशन के प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर प्लाटों का विक्रय किया जा रहा है। इसके लिए न तो टीएनसीपी से परमीशन ली गई है और न ही अन्य विभागों से किसी प्रकार की अनुमति। इतना ही नहीं उक्त कालोनियों में न तो सड़क, नाली का निर्माण किया गया। सीधे जमीन लेकर उस पर प्लॉट काटकर बेचे जा रहे है, जो कि सीधे-सीधे लोगों के साथ ठगी है। कालोनाईजर एक्ट का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज किए जाने का प्रविधान है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रहीं है।
कोर्ट ने मांगा जवाब
कोर्ट ने मप्र शासन के प्रमुख सचिव, सीएमओ नगर पालिका सीधी, टीएनसीपी अधिकारी व अन्य को नोटिस जारी किया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त अंतरिम आदेश देते हुए अनावेदकों को जवाब पेश करने को कहा।
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