अमेरिकी कोर्ट से ट्रंप को फिर बड़ा झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने की कोशिश पर लगी रोक

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। इसके तहत कोर्ट ने ट्रंप के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें अमेरिका में अवैध या अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता देने से इनकार किया गया था। अदालत ने इस आदेश को संविधान के 14वें संशोधन के खिलाफ बताया है।

Jul 26, 2025 - 10:09
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अमेरिकी कोर्ट से ट्रंप को फिर बड़ा झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने की कोशिश पर लगी रोक

वाशिंगटन (आरएनआई) अमेरिका में एक संघीय अदालत ने शुक्रवार को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। इसके तहत कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के उस आदेश को रोक दिया है, जिसके जरिए अमेरिका में अवैध या अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता देने से इनकार किया गया था। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के जरिए यह नियम लागू करना चाहा था कि अमेरिका में जन्मे ऐसे बच्चों को नागरिकता न दी जाए जिनके माता-पिता अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हैं या अस्थायी वीजा पर हैं।

ट्रंप प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ कई राज्यों ने अदालत में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि यह आदेश न सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि इससे उन्हें उन बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सेवाएं देने में आर्थिक नुकसान भी होगा।

मामले में सुनवाई के दौरान बोस्टन के जिला न्यायाधीश लियो सोरोकिन ने कहा कि यह आदेश संविधान के 14वें संशोधन के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति केवल एक कलम से देश के कानून को नहीं बदल सकते। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला अंत में सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश अमान्य रहेगा।

बात अगर अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की करें तो यह अमेरिका का वो संवैधानिक प्रावधान है जो कहता है कि अमेरिका में जन्मा हर व्यक्ति अमेरिकी नागरिक होगा चाहे उसके माता-पिता की कानूनी स्थिति कुछ भी हो।

ट्रंप के इस आदेश के खिलाफ पूरे अमेरिका में चर्चा तेज है। ऐसे में इस मामले में इससे पहले न्यू हैम्पशायर, सैन फ्रांसिस्को और मैरीलैंड की अदालतें भी इस आदेश को असंवैधानिक बता चुकी हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निचली अदालतों को पूरे देश में रोक लगाने से मना किया था, लेकिन राज्यों और समूहों द्वारा दायर मुकदमों में अभी भी राष्ट्रव्यापी प्रभाव वाले फैसले दिए जा सकते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से अभी इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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