राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, समन पर अंतरिम रोक बरकरार
नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज आपराधिक मामले में सुनवाई पर लगी रोक को शुक्रवार को आगे बढ़ा दिया। यह मामला 2022 में विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले में स्थगन की मांग को स्वीकार करते हुए सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने अदालत को बताया कि राज्य ने राहुल गांधी की याचिका का जवाब दाखिल कर दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस नेता की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अधिवक्ता नृपेन्द्र पांडे द्वारा दर्ज की गई शिकायत उचित है और राहुल गांधी के बयान समाज में घृणा फैलाने के उद्देश्य से दिए गए थे। 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की टिप्पणी को 'गैर-जिम्मेदाराना' बताया था और कहा था कि 'आजादी के सेनानियों का उपहास नहीं किया जाना चाहिए।'
उसी दिन कोर्ट ने उनके खिलाफ यूपी में दर्ज आपराधिक कार्यवाही पर रोक भी लगा दी थी। यह मामला राहुल गांधी द्वारा 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने सावरकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0



