राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी सरकार और ट्रस्ट से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी को जांच की स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सुनवाई के दौरान उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने यह आग्रह स्वीकार नहीं किया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं तथा जांच की स्टेटस रिपोर्ट उन्हें भी उपलब्ध कराई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यह मांग स्वीकार नहीं की और कहा कि जांच जारी है, इसलिए इस पर बाद में विचार किया जाएगा।
यह मामला अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी की रिट याचिका, अजय कुमार राय व अन्य की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका तथा आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की अलग याचिका से जुड़ा है। सभी याचिकाओं में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए इसे न्यायालय के पुनः खुलने के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में विस्तृत सुनवाई शुरू करते हुए संबंधित पक्षों से जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की है।
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