पीएम आवास पर केनरा बैंक ने जड़ा ताला, परिवार बैठा बैंक गेट पर धरने पर — सब्सिडी में गड़बड़ी का आरोप

Nov 6, 2025 - 21:13
Nov 6, 2025 - 21:14
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पीएम आवास पर केनरा बैंक ने जड़ा ताला, परिवार बैठा बैंक गेट पर धरने पर — सब्सिडी में गड़बड़ी का आरोप

गुना (आरएनआई) बांसखेड़ी रेलवे फाटक के पास रहने वाले भोगीराम सेन के पीएम आवास पर गुरुवार को केनरा बैंक की वसूली टीम ने न्यायिक आदेश के आधार पर ताला जड़ दिया। कार्रवाई के समय बैंक कर्मचारी और भारी पुलिस बल मौके पर थे। अचानक हुई कार्रवाई के बाद पूरा परिवार घर के बाहर सडक़ पर बैठ गया और उसके साथ ही परिवार ने बैंक शाखा के मुख्य गेट पर धरना देकर विरोध जताया। परिवार का आरोप है कि यह ऋण खाते बेबी बाई सेन पत्नी भोगीराम सेन के नाम पर है, लेकिन बैंक ने खातों में पीएम आवास योजना की सब्सिडी व ऋण की सही गणना नहीं दिखाई, जिससे उनके साथ अन्याय हो रहा है। परिवार का कहना है कि घर के अंदर सारा गृहस्थी का सामान बंद पड़ा है और खाने-पीने की भी व्यवस्था ठप हो गई है। भोगीराम ने बताया कि बैंक अधिकारियों ने बिना पूर्व सूचना के ताला लगाकर उन्हें और परिवार को अकल्पनीय कष्ट में डाल दिया।

भोगीराम सेन ने स्पष्ट किया कि ऋण उनकी पत्नी श्रीमती बेबी बाई सेन के नाम पर दर्ज है। उन्होंने कहा कि 2017 में पीएम आवास के लिए यह ऋण लिया गया था और 2020 में पीएम आवास की सब्सिडी स्वीकृत होने की सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त हुई थी, पर बैंक ने सब्सिडी का लेखा-जोखा स्पष्ट रूप से नहीं बताया। उन्होंने यह भी कहा कि 2021 में खाते में बकाया लगभग 43,000 रुपये दिखता था, जबकि हाल ही में बैंक द्वारा बकाया राशि बढ़ाकर लगभग 8 लाख रुपये बताया गया है, जिसके संबंध में वह बैंक से बार-बार स्टेटमेंट और कागज मांग रहे हैं, लेकिन बैंक उन्हें यह मुहैया नहीं करा रहा है।

बैंक खा गया पीएम आवास की सब्सिडी
भोगीराम ने बताया कि वे भुगतान के लिए इच्छुक हैं पर बैंक को स्पष्ट व दस्तावेजी विवरण देना चाहिए कि बकाया किस प्रकार बढ़ा। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष और दस्तावेजी जांच की मांग की है ताकि वास्तविक बकाया और पीएम आवास की सब्सिडी की राशि स्पष्ट हो सके। परिवार ने कहा कि तब तक वे बैंक के मुख्य गेट पर धरना जारी रखेंगे और न्याय की आवाज उठाते रहेंगे। भोगीराम ने सीधा आरोप लगाया कि उनकी पीएम आवास की सब्सिडी बैंक वाले खा गए।

बैंक बोला- न्यायिक आदेश और बैंकिंग नियमानुसार कार्रवाई
केनरा बैंक के ग्वालियर से आए वरिष्ठ अधिकारी शशांक शुक्ला ने कहा कि बैंक की कार्रवाई न्यायिक आदेश और बैंकिंग नियमों के अनुरूप की गई है। शशांक शुक्ला ने बताया कि उधारकर्ता का खाता 2021 में एनपीए घोषित हुआ था और बैंक ने समय-समय पर नोटिस जारी किए थे। उन्होंने यह भी कहा कि खाते का स्टेटमेंट और संबंधित दस्तावेज बैंक ने उपलब्ध कराए हैं, पर बैंक आंतरिक नियमों के कारण मीडिया को विस्तृत जानकारी साझा नहीं कर सकता।

न्यायिक अधिग्रहण (कब्जा) का आदेश
न्यायिक आदेश के अनुरूप केनरा बैंक शाखा गुना ने 06.11.2025 को विधिक अधिग्रहण क्रिया पूरी कराई। आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के प्रकरण क्रमांक 0058/बी-121/2022-23 में दिनांक 02.12.2022 का आदेश लागू किया गया और नायब तहसीलदार गुना ने खसरा नं. 663 मिन पर स्थित मकान (कुल क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट) का भौतिक आधिपत्य बैंक को दिलाया। बैंक ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा है कि उक्त संपत्ति अब बैंक का प्रथम भार है तथा किसी भी प्रकार का लेनदेन न किया जाए। बैंक ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि संपत्ति पर लगी सील या ताले को हटाना, अवैध रूप से प्रवेश करना या इस सूचना को हटाना दंडनीय अपराध है। साथ ही बैंक ने आमजन से अनुरोध किया है कि वे उक्त संपत्ति संबंधी किसी भी कार्यवाही में संलग्न न हों क्योंकि अब संपत्ति पर बैंक का वैध अधिकार (प्राथमिक दायित्व) स्थापित हो चुका है।

पीडि़त परिवार ने की निष्पक्ष कार्रवाई की मांग
पीड़ित परिवार ने प्रशासन, बैंकिंग निरीक्षण और संबंधित विभागों से अनुरोध किया है कि बैंक के पास उपलब्ध सभी दस्तावेजों, खाते के स्टेटमेंट और पीएम आवास योजना से जुड़ी सब्सिडी के प्रमाणों का औपचारिक मिलान कराकर निष्पक्ष जांच कराई जाए। बैंक ने कहा है कि वह नियमों के अनुरूप कार्रवाई कर रहा है।

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