ग्रीन कार्ड आवेदकों को अमेरिका से बाहर जाने की अनिवार्यता नहीं, H-1B वीजाधारकों को बड़ी राहत
वॉशिंगटन (आरएनआई) अमेरिका ने ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लाखों प्रवासियों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि सभी आवेदकों को प्रक्रिया पूरी होने तक अपने मूल देश लौटने की आवश्यकता नहीं होगी। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने कहा है कि हाल ही में जारी किया गया निर्देश कोई नया नियम नहीं, बल्कि अधिकारियों को उनके पहले से मौजूद विवेकाधिकार की याद दिलाने वाला प्रशासनिक मेमो है।
हाल के दिनों में अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) के एक मेमो के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अमेरिका छोड़कर अपने देश वापस जाना पड़ सकता है। इस खबर से विशेष रूप से भारतीय समुदाय और H-1B वीजा धारकों में चिंता बढ़ गई थी।
डीएचएस ने अब स्पष्ट किया है कि हर मामले का फैसला उसकी परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। संबंधित आव्रजन अधिकारी यह तय करेगा कि किसी व्यक्ति को ग्रीन कार्ड प्रक्रिया के दौरान अमेरिका में रहने की अनुमति दी जाए या विदेश जाकर प्रक्रिया पूरी करने को कहा जाए। यह निर्णय विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है जहां व्यक्ति वीजा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रह रहा हो या अन्य कानूनी जटिलताएं हों।
आव्रजन विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के स्पष्टीकरण से तत्काल चिंताएं कम हुई हैं, लेकिन नीति के व्यावहारिक प्रभाव को लेकर अभी भी स्थिति पर नजर रखना जरूरी है। उनका कहना है कि विस्तृत दिशानिर्देश आने के बाद ही पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अनुसार यह कदम आव्रजन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए उठाया गया है और इसे किसी बड़े नीतिगत बदलाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में लगभग 14 लाख लोगों को ग्रीन कार्ड मिला था, जिनमें से 8.2 लाख से अधिक लोगों को अमेरिका के भीतर ही “एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस” प्रक्रिया के जरिए स्थायी निवास की मंजूरी दी गई थी।
इस स्पष्टीकरण को भारतीय पेशेवरों, तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों और H-1B वीजा धारकों के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वर्षों से ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं।
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