फरार पूर्व बीडीओ पर हाईकोर्ट सख्त, 10 दिन में कार्रवाई का आदेश
पश्चिम बंगाल में फरार चल रहे पूर्व ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) प्रशांत बर्मन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। Calcutta High Court ने पुलिस को उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए 10 दिनों के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
प्रशांत बर्मन उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज ब्लॉक के पूर्व बीडीओ हैं और उन पर सोने के कारोबारी स्वप्न कामिल्या के अपहरण और हत्या के मामले में शामिल होने का आरोप है। न्यायमूर्ति अपूर्ब सिन्हा रॉय की अवकाश पीठ ने राज्य पुलिस और डीजीपी कार्यालय को निर्देश दिया है कि आरोपी की गिरफ्तारी और मामले में की गई कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट अदालत के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपी जाए।
अदालत ने मामले की जांच में लापरवाही बरतने वाले संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। दरअसल, पिछले वर्ष प्रशांत बर्मन को हत्या और अन्य मामलों में अदालत में पेश किया गया था, लेकिन जांच अधिकारी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद उन्हें एक अन्य मामले में जमानत मिल गई और वह दोबारा फरार हो गए।
गौरतलब है कि मई 2025 में न्यू टाउन इलाके से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जब उन पर नशे की हालत में वाहन चलाकर एक दोपहिया चालक को टक्कर मारने का आरोप लगा था। हालांकि जमानत मिलने के बाद वह फिर पुलिस की पकड़ से बाहर हो गए। अब हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद पुलिस पर जल्द कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।
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