एयर इंडिया विमान हादसा: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा — ‘पायलट को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया’
नई दिल्ली (आरएनआई)। एयर इंडिया विमान हादसे की जांच से जुड़ी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि प्राथमिक जांच रिपोर्ट में पायलट पर दुर्घटना की कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने अदालत को बताया कि इस हादसे की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) द्वारा की जा रही है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है।
सरकार की ओर से कहा गया कि जांच टीम अंतरराष्ट्रीय मानकों और प्रथाओं के अनुरूप गठित की गई थी, ताकि जांच निष्पक्ष, तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी की जा सके। मंत्रालय ने यह भी बताया कि एएआईबी की रिपोर्ट अभी प्रारंभिक है, और अंतिम रिपोर्ट तैयार होने से पहले सभी तकनीकी तथ्यों की गहन जांच की जा रही है।
यह मामला गुजरात के अहमदाबाद में हुए उस एयर इंडिया विमान हादसे से जुड़ा है, जिसमें उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस भीषण हादसे में 260 यात्रियों की मौत हो गई थी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कुछ यांत्रिक और परिचालन संबंधी पहलुओं की ओर संकेत किया गया था, लेकिन पायलट की गलती को कारण नहीं माना गया।
घटना के बाद विमान चालक दल के एक पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि जांच रिपोर्ट में तथ्यों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार और डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) से जवाब मांगा था।
अदालत में अब केंद्र ने स्पष्ट किया है कि जांच पारदर्शी तरीके से चल रही है और सभी साक्ष्यों का मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय विमानन मानकों के अनुसार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है।
यह मामला देश के सबसे भीषण विमान हादसों में से एक माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोषियों की पहचान तथ्यों के आधार पर ही तय की जाएगी, न कि अनुमानों के आधार पर।
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