सुप्रीम कोर्ट से 'महाप्रभु जगन्नाथ' को राहत, 28 जुलाई के बाद रिलीज होगी फिल्म
सुप्रीम कोर्ट ने एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की देशभर में रिलीज का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि फिल्म को 28 जुलाई या उसके बाद ही सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा। अदालत ने यह व्यवस्था भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा और उससे जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान किसी भी संभावित विवाद या कानून-व्यवस्था की स्थिति से बचने के उद्देश्य से दी है।
इस फैसले के साथ फिल्म निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले उड़ीसा हाईकोर्ट ने भगवान जगन्नाथ के चित्रण को लेकर उठी आपत्तियों और रथ यात्रा के दौरान संभावित तनाव की आशंका को देखते हुए फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
फिल्म को लेकर विवाद उसके ट्रेलर और भगवान जगन्नाथ के चित्रण के बाद शुरू हुआ। कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने आरोप लगाया कि फिल्म में भगवान जगन्नाथ और उनसे जुड़ी परंपराओं को धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं दिखाया गया है। उनका कहना था कि इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो सकती हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि रथ यात्रा जैसे संवेदनशील धार्मिक अवसर पर फिल्म की रिलीज से विरोध-प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
इन्हीं आपत्तियों के आधार पर उड़ीसा हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट का कहना था कि धार्मिक भावनाओं और सार्वजनिक शांति से जुड़े मुद्दों की विस्तृत न्यायिक जांच आवश्यक है, इसलिए अंतिम निर्णय आने तक यथास्थिति बनाए रखना उचित होगा।
अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज की अनुमति देते हुए यह शर्त रखी है कि इसे 28 जुलाई या उसके बाद ही प्रदर्शित किया जाएगा। अदालत के इस आदेश के बाद फिल्म की अखिल भारतीय रिलीज का रास्ता साफ हो गया है, जबकि विवाद से जुड़े कानूनी पहलुओं पर सुनवाई आगे भी जारी रह सकती है।
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