राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सीमा क्षेत्र की मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों पर कार्रवाई के खिलाफ याचिकाएं खारिज
राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को जारी शो-कॉज़ और बेदखली नोटिस के खिलाफ दायर कई याचिकाओं को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने गृह मंत्रालय की 11 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना (BSF Act, Section 139) का हवाला देते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में BSF के अधिकार क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ, तस्करी और सीमा-पार अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किया गया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यह पूरा मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून के अनुपालन से जुड़ा है, न कि किसी प्रकार के धार्मिक भेदभाव से। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि संवेदनशील सीमा क्षेत्र में जहां भी अनधिकृत निर्माण पाए गए, वहां बिना किसी समुदाय के आधार पर भेदभाव किए कार्रवाई की गई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि कई याचिकाकर्ताओं के पास संबंधित निर्माणों के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमति या सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति नहीं थी।
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