सुप्रीम कोर्ट से राजा भैया को बड़ी राहत: राउज एवेन्यू कोर्ट में नहीं होगी घरेलू हिंसा मामले की सुनवाई
नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कुंडा विधानसभा से लगातार सात बार के विधायक कुँवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है।
शीर्ष अदालत ने राजा भैया की पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दायर घरेलू हिंसा याचिका को निपटाते हुए व्यवस्था दी है कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं की जा सकती। राउज एवेन्यू कोर्ट सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से नामित अदालत है।
क्या थीं मुख्य दलीलें और कोर्ट का फैसला
स्पेशल कोर्ट का दायरा : राजा भैया के पक्ष की ओर से दलील दी गई कि सांसदों और विधायकों के लिए विशेष कोर्ट के गठन का मूल उद्देश्य केवल जनप्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिक मामलों का तेजी से निपटारा करना है।
सिविल प्रकृति का मामला : याचिका में कहा गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्यवाही मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति की होती है, न कि आपराधिक।
क्षेत्राधिकार का मामला : घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 27 का हवाला देते हुए कहा गया कि इस मामले की सुनवाई का सही क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार केवल साकेत कोर्ट के पास है, न कि राउज एवेन्यू कोर्ट के पास।
सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए माना कि वर्तमान में राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही यह सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकती।
कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु --
- राउज एवेन्यू कोर्ट केवल आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकती है
- घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दीवानी श्रेणी में आता है
- धारा 27 के अनुसार क्षेत्राधिकार साकेत कोर्ट का बनता है
- राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही कार्यवाही समाप्त होगी
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